Friday, 16 June 2017

जीएसटी देगा 15 से ज्यादा टैक्सों से छुटकारा

जीएसटी आने के बाद बहुत सी चीजें सस्ती हो जायेंगी, जबकि कुछ चीजों को खरीदने के लिए आपको जेबें ज्यादा खालीकरनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि टैक्स का पूरा सिस्टम एकीकृत हो जाने से इसको समझना आसान हो जाएगा। जीएसटी आ जाने से 15 से ज्यादा टैक्सों से छुटकारा मिल जाएगा। देशभर में जीएसटी लागू होने से कुछ सप्ताह पहले सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कई वस्तुओं के टैक्स स्लैब घटा दिए हैं

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                   वो चीजें, जो मंहगी होने वाली हैं
सोना-
जीएसटी लागू होने के बाद देश के ज्यादातर हिस्सों में सोना महंगा हो सकता है। सोने पर इस समय 1 फीसदी उत्पाद शुल्क और 1 फीसदी का वैट लगाया जाता है। अब सोने पर टोटल 3 फीसदी का टैक्स लगेगा।
चीनी और चाय-
चीनी, खाद्य तेल, नार्मल टी और कॉफी पर जीएसटी के अंतर्गत 5 फीसद की दर से टैक्स लगेगा। मौजूदा समय में यह दर 4 से 6 फीसद है।
शैंपू-
शैंपू, परफ्यूम और मेकअप के उत्पादों पर 28 फीसदी टैक्स देना होगा जबकि इस पर अभी 22 फीसदी टैक्स लगता था।
मोबाइल फोन सेवाएं-
टेलीकॉम सेवाएं जीएसटी के अंतर्गत महंगी होंगी। सरकार ने इसे 18 फीसदी कर के दायरे में रखा है। फिलहाल मोबाइल बिल पर 15 फीसदी टैक्स लगता है।
बाहर खाना-पीना-
1 जुलाई से रेस्तरां में खाना महंगा हो जाएगा। अभी आपके खाने के पूरे बिल पर वैट लगाकर 11 फीसदी टैक्स लगता है।
कार-
जीएसटी के तहत सभी कारों पर 28 फीसदी का टैक्स लगाया गया है
लेदर -
चमड़े के बने बैग पर इस समय टैक्स और वैट मिलाकर 3.5 फीसदी टैक्स देना होता है। एक जुलाई से इस पर 28 फीसदी टैक्स देना होगा।
मोबाइल-
मोबाइल फोन पर जीएसटी में 12 फीसदी टैक्स रहेगा। अभी करीब 6 फीसदी टैक्स लगता है।
                         बहुत सारी चीजें सस्ती भी हुई हैं
कपड़े-
सभी तरह के कपड़े पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। वर्तमान में इस पर 7 फीसदी की दर से कर लगता है
अनाज-
जीएसटी काउंसिल ने अनाजों को जीएसटी के दायरे से रखा है, यानी इन पर कोई कर नहीं लगेगा। इसी तरह गेहूं, चावल सहित अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है।
मोटरसाइकिल-
जीएसटी में मोटरसाइकिलें भी कुछ सस्ती हो सकती हैं। इन पर टैक्स की दर करीब एक फीसदी कम होकर 28 फीसदी रह जाएगी।
स्मार्टफोन-
स्मार्टफोन भी जीएसटी में सस्ता हो जाएगा। इन पर अभी 13.5 फीसदी टैक्स लगता है। जीएसटी में इन पर 12 फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव है
टैक्सी-
जीएसटी के तहत उबर और ओला जैसी एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों से टैक्सी की बुकिंग करना सस्ता हो जाएगा
आइसक्रीम-
प्रोसेस्ड फूड, कनफेक्शनरी उत्पाद और आइसक्रीम पर टैक्स की दर 18 फीसदी होगी जो पहले 22 फीसदी थी।

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